
चिल्फी चेक पोस्ट पर बसों की सघन जांच, 9 बसों पर चालानी कार्रवाई।
चिल्फी देश के विभिन्न राज्यों में हाल के महीनों में चलती बसों में आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन चेक पोस्ट चिल्फी प्रभारी अतुल तिवारी एवं उनकी प्रवर्तन टीम द्वारा चिल्फी से होकर गुजरने वाली बसों की सघन जांच की गई।
जांच के दौरान बसों में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) एवं अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 09 बसों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए ₹7000 की राजस्व वसूली की गई।
प्रवर्तन टीम ने मौके पर ही बसों के चालक, परिचालक एवं बस ऑपरेटरों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सख़्त हिदायत दी। साथ ही यात्रियों को भी आगजनी की स्थिति में सुरक्षित बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
परिवहन चेक पोस्ट प्रभारी अतुल तिवारी ने बताया कि भविष्य में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली बसों पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में अग्निशामक यंत्र, मानक आपातकालीन निकास द्वार एवं अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सके।




